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आजम के बेटे अब्दुल्ला पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने गुरुवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। जिस पर भारत निर्वाचन आयोग से सहमति के बाद उनके चुनाव लड़ने पर रोक का आदेश जारी किया जा सकता है।

आजम के बेटे अब्दुल्ला पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक
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लखनऊ। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उप चुनाव से पहले आजम खां के पुत्र अब्दुल्लाह आजम के 6 साल चुनाव ना लड़ने पर रोक लग सकती है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने गुरुवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। जिस पर भारत निर्वाचन आयोग से सहमति के बाद उनके चुनाव लड़ने पर रोक का आदेश जारी किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2018 को अब्दुल्ला आजम को भ्रष्ट आचरण का दोषी मानते हुए उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी। फर्जी जन्मतिथि के मामले में रामपुर की स्वार विधानसभा की सदस्यता रद्द करवाने वाले अब्दुल्ला आजम खान, पिता आजम खान और मां के साथ सीतापुर जेल में बंद है। जमानत नहीं मिलने के बाद जेल से चुनाव लड़ सकते थे इस पर चर्चा समाजवादी पार्टी विचार कर रही थी। अब्दुल्लाह आजम खां 2017 में स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। पूर्व विधायक नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने अब्दुल्ला के फर्जी जन्मतिथि के मामले चुनाव लड़ने की रोक लगाने की मांग की थी। उस समय उनकी उम्र 25 साल नहीं थी वह फर्जी जन्मतिथि के आधार पर चुनाव लड़े आरोप सही पाए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में उनके निर्वाचित क्षेत्र को अवैध ठहराया था।

विधान सभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खारिज करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। अब विधायक सचिवालय भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अब्दुल्लाह आजम के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की संस्तुति की है। इस संबंध में प्रमुख सचिव विधानसभा की ओर से राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है।

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