श्रीकृष्ण जन्मभूमि से शाही मस्जिद का कब्जा हटाने की मांग, मुकदमा दायर
श्रीकृष्ण विराजमान ने भी मथुरा की कोर्ट में 13.37 एकड़ भूमि को लेकर सिविल मुकदमा दायर किया। इसके साथ ही बगल से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग की गई है।
नई दिल्ली। पिछले साल श्रीरामजन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन रामलला के नाम कर दी थी। ऐसे में अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला स्थानीय कोर्ट में पहुंच गया है। शुक्रवार को श्रीकृकृष्ण विराजमान ने भी मथुरा की कोर्ट में 13.37 एकड़ भूमि को लेकर सिविल मुकदमा दायर किया। इसके साथ ही बगल से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग की गई है। ये मामला श्रीकृकृष्ण विराजमान, रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों ने दाखिल किया है।
इस मुकदमे में साफ किया गया कि वादी कटरा केशव देव केवट, मौजा मथुरा बाजार के श्रीकृकृष्ण विराजमान हैं। वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन के मुताबिक यह मुकदमा मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए दायर किया गया है। वहीं दूसरी ओर मुकदमे में एक बड़ी रुकावट प्लेसेज आफ वर्शिप एक्ट 1991 है। इस एक्ट के मुताबिक आजादी के वक्त 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था, उसी का रहेगा। इस एक्ट के तहत श्रीरामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को छूट दी गई थी।