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उत्तरप्रदेश में नहीं बढेंगी बिजली की दरें नियामक अयोग ने वर्तमान दरों को ही लागू रखने का किया ऐलान

बुधवार को विद्युत नियामक आयोग चेयरमैन आरपी सिंह और सदस्यगण केके शर्मा व वीके श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए आदेश जारी कर दिया है। बिजली कंपनियों द्वारा मांगी गई वितरण हानियां 17.90 प्रतिशत को खारिज करते हुए मात्र 11.54 प्रतिशत अनुमोदित किया गया। इस प्रकार बिजली कंपनियों के ऊपर वर्ष 2020-21 में पुनः उपभोक्ताओं का लगभग 800 करोड रुपये ज्यादा निकल रहा है।

उत्तरप्रदेश में नहीं बढेंगी बिजली की दरें नियामक अयोग ने वर्तमान दरों को ही लागू रखने का किया ऐलान
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को इस बार महंगी बिजली का झटका नहीं लगेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को दरों में वृद्धि के प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली की वर्तमान दरें ही लागू रहेंगी।

नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए फैसला किया है कि इस साल न बिजली महंगी होगी और न स्लैब बदलेगा। घरेलू से लेकर उद्योग के सभी उपभोक्ताओं की बिजली दरें पिछले साल की तरह ही रहेगी। आयोग ने बुधवार को बिजली दर संबंधी प्रस्ताव पर फैसला सुनाते हुए बिजली दरें नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। आयोग से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के स्लैब परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और व्यापारियों को मिनिमम चार्च से कुछ राहत भी दी गई है। बुधवार को विद्युत नियामक आयोग चेयरमैन आरपी सिंह और सदस्यगण केके शर्मा व वीके श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए आदेश जारी कर दिया है। बिजली कंपनियों द्वारा मांगी गई वितरण हानियां 17.90 प्रतिशत को खारिज करते हुए मात्र 11.54 प्रतिशत अनुमोदित किया गया। इस प्रकार बिजली कंपनियों के ऊपर वर्ष 2020-21 में पुनः उपभोक्ताओं का लगभग 800 करोड रुपये ज्यादा निकल रहा है।

विद्युत नियामक आयोग ने अपने आदेश में स्मार्ट मीटर पर आने वाले सभी खर्च को उपभोक्ताओं पर नहीं पास होगा का आदेश भी सुना दिया है। स्मार्ट मीटर के मामले में पांच किलोवाट तक आरसीडीसी फीस मात्र 50 रुपये प्रति जाब और पांच किलोवाट के ऊपर 100 रुपये प्रति जाब अनुमोदित किया गया है जो अभी तक बिजली कंपनियां आरसीडीसी फीस 600 रुपये वसूल कर रही थीं। प्रीपेड उपभोक्तओं अब आरसीडीसी फीस नहीं वसूल होगी।

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