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पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा
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प्रयागराज । प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों के दौरान ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था करने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। उत्‍तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस बरकरार है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था का प्रावधान नियमावली में शामिल करने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में संक्षिप्त जवाब मांगा है। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने गोपाल कृष्ण पांडेय ने यह आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता भरत प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 अथवा उसके तुरंत बाद से शुरू होने की संभावना है। सरकार चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लेकिन कोरोना महामारी फैलने की आशंका रहेगी। ऐसे में यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (निर्वाचन) नियमावली 1994 में आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोग ऑनलाइन नामांकन कर सकें।इसके लिए चुनाव नियमावली में इस आशय का जरूरी संशोधन प्रदेश सरकार को करने के आदेश दिए जाएं। हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से दो सप्ताह में सरकार का संक्षिप्त जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 22 सितम्बर को होगी।

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