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हाईकोर्ट ने आजम खान की पत्नी का रिसाॅर्ट गिराए जाने के आदेश पर की रोक

याची को दो सप्ताह के भीतर ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ विभागीय अपील दाखिल करने और चार सप्ताह में संबंधित प्राधिकारी को अपील का निस्तारण करने का आदेश

हाईकोर्ट ने आजम खान की पत्नी का रिसाॅर्ट गिराए जाने के आदेश पर की रोक
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प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा सांसद मौ.आजम खान की पत्नी डाॅ. तंजीन फातिमा के नाम से रामपुर में बने हमसफर रिसाॅर्ट को गिराने के रामपुर प्रशासन के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

इस मामले पर हाईकोर्ट में जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए याची को दो सप्ताह के भीतर ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ विभागीय अपील दाखिल करने और चार सप्ताह में संबंधित प्राधिकारी को अपील का निस्तारण करने का आदेश दिया है। इस दौरान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याची अपील दाखिल नहीं करती हैं तो इस आदेश का लाभ उनको नहीं मिलेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 27 अगस्त, 2020 को जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को डाॅ. तंजीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

तंजीन फातिमा के वकील सफदर अली काजमी का कहना था कि दो सप्ताह के भीतर अपील दाखिल कर दी जाएगी। तब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि याची के पास अपील दाखिल करने का विकल्प है, इसलिए वह हमारे आदेश की प्रति के साथ दो सप्ताह में अपील दाखिल करें और संबंधित प्राधिकारी अपील का निस्तारण गुणदोष के आधार पर चार सप्ताह में कर दें।

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