हिंदू लड़की के गुपचुप निकाह की खबर पर छापा, मौलवी समेत दो हिरासत में
छापे की सूचना पर लड़का-लड़की मौके से फरार हो गए और दोनों बाहर के बताए जा रहे हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है।
कुशीनगर। जिले के गुरमिया गांव में मंगलवार की रात हिंदू युवती के मुस्लिम युवक के साथ गुपचुप निकाह की सूचना पर छापा मारकर पुलिस ने मौलवी समेत दो लोगों को हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने बताया कि छापे की सूचना पर लड़का-लड़की मौके से फरार हो गए और दोनों बाहर के बताए जा रहे हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। एसओ रामबिलास यादव ने बताया कि देर शाम किसी मुखबिर ने उन्हें सूचना दी थी कि गुरमिया गांव में बाहर से अलग-अलग संप्रदाय के लड़का-लड़की को बुलाकर गांव के अरमान नामक युवक के घर में चुपके से निकाह कराया जा रहा है। सब कुछ बेहद गोपनीय तरीके से हो रहा था। उन्हांेने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। पुलिस ने रात करीब आठ बजे छापा मारा गया लेकिन पुलिस के पहुंचते ही लड़का-लड़की मौके से फरार हो गए। जिस घर में शादी थी उसमें एक मौलवी और इमरान नाम का लड़का मिला। दोनों को पकड़ कर पुलिस थाने ले गई। एसओ ने बताया कि पकड़े गए दोनों से पूछताछ चल रही है।
अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई जबरन, मिथ्या, बलपूर्वक, प्रलोभन और उत्पीड़ित कर धर्मपरिवर्तन कराता है तो यह अपराध गैरजमानती होगा। ऐसे स्थिति में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सुनवाई की जाएगी। सिर्फ शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को दस साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। अध्यादेश के अनुसार आरोपी को बेगुनाही का सबूत देना होगा कि उसने अवैध या जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं कराया है, धर्म परिवर्तन लड़की को उत्पीड़न करके नहीं किया गया, इसे साबित करने का जिम्मा आरोपी व्यक्ति पर ही होगी।