यूपी सरकार को 27.63 करोड़ रुपए उत्तराखंड रोडवेज को भुगतान करने का आदेश
खण्डपीठ ने आदेश दिए कि सरकार चार सप्ताह के भीतर यह धनराशि हस्तांतरित करे।

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नयन जागृति1 Sep 2020 6:49 AM GMT
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को परिसंपतियों के बंटवारे से संबंधित 27.63 करोड़ रुपए उत्तराखंड रोडवेज को भुगतान करने का आदेश दिया।
उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से वेतन और अन्य देयकों का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ ने आदेश दिए कि सरकार चार सप्ताह के भीतर यह धनराशि हस्तांतरित करे। इसके साथ ही न्यायालय ने परिसम्पतियों के बाजार मूल्य को लेकर सुनवाई बाद में करने की बात कही। रोडवेज कर्मचारियों की ओर से कहा गया है कि प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से अपना पुराना पैसा वापस नहीं ले पा रही है और इसके चलते निगम प्रबंधन कर्मचारियों को वेतन और भत्ते आदि नहीं दे पा रहा है।
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