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विवाह समारोह के लिए अनुमति की जरूरत नहीं, बैंड और डीजे पर भी रोक नहीं

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शादी में बैंड बजाने और डीजे पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय में इसे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर एक्शन होगा।

विवाह समारोह के लिए अनुमति की जरूरत नहीं, बैंड और डीजे पर भी रोक नहीं
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विवाह समारोहों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरुवार को जारी दिशा-निर्देशों में शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति आवश्यकता को हटाते हुए बैंड और डीजे रोकने वालों या पुलिस दुव्र्यवहार की शिकायत पर कडी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

आज जारी दिशा निर्देशों में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए केवल सूचना देकर कोई भी शादी समारोह का आयोजन कर सकता है। शादी की गाइडलाइन के नाम पर किसी का भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन इसके लिए लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शादी में बैंड बजाने और डीजे पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय में इसे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर एक्शन होगा। कई जगहों पर शादी समारोह में पुलिस और अन्य अधिकारियों के उत्पीड़न की शिकायतें मिलने और मेरठ में दूल्हा, दुल्हन के पिता और बैंक्विट हाॅल के मालिक पर मुकदमा दर्ज किए जाने जैसे मामलों को लेकर मिल रही पुलिस उत्पीडन की शिकायतों को देखते हुए शासन ने यह निर्देश जारी किए। इसके साथ ही इन अफवाहों का भी खंडन किया कि डीजे या बैंड पर कोई रोक है।

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