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गाजियाबाद में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू

चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति और दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति ही बैठ सकते हैं।

गाजियाबाद में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू
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गाजियाबाद। गाजियाबाद में 30 सितंबर 2020 तक धारा-144 की अवधि लागू कर दी गई है।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने यह नया आदेश जारी किया है। त्योहारों, विभिन्न परीक्षाओं एवं कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। आगामी 30 सितंबर तक गाजियाबाद में धारा 144 का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। नए आदेश में कहा गया है कि सैलून, मॉल, स्पॉ, जिम, खेल कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल जिला प्रशासन के गाइडलाइंस के मुताबिक खुलेंगे। चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति और दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। वहीं, जिले के स्कूल और कालेज अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। जिले के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। पकड़े जाने पर फाइन भी वसूला जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा। आगामी 30 सितंबर की मध्य रात्रि तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली और जुलूस के लिए भी प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी।

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