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प्याज भंडारण की स्टाॅक लिमिट तय, जमाखोरों पर होगी कड़ी कार्रवाई

खुदरा व्यापारी दो मीट्रिक टन तक प्याज भंडारण कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं।

प्याज भंडारण की स्टाॅक लिमिट तय, जमाखोरों पर होगी कड़ी कार्रवाई
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लखनऊ। प्रदेश में प्याज की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी पर सख्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्याज की स्टाॅक लिमिट तय करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। इसके मुताबिक खुदरा व्यापारी दो मीट्रिक टन तक प्याज भंडारण कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं। यह सीमा दिसंबर अंत तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। इससे पहले बीते 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी। स्टाॅक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को तीन दिन का समय दिया जाएगा। व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम तीन दिन में पूरा कर लेना होगा. उसके बाद स्टाॅक की सीमा लागू होगी। प्रदेश के कुछ जनपदों में प्याज प्याज की कीमतों में अचानक आई उछाल को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

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