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वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा

2006 मे वाराणसी मे हुए बम ब्लास्ट मे 18 लोगों की मौत हुई थी।

वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा
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गाजियाबाद। करीब 16 साल पहले वाराणसी मे हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले मे गाजियाबाद की अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। धमाके संकट मोचन मंदिर, दशाश्वमेघ घाट और कैंट रेलवे स्टेशन पर एक के बाद एक हुए थे। धमाके में 18 लोगों की मौत हुई थी। गाजियाबाद जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने आरोपी वलीउल्लाह को दशाश्वमेध घाट और संकट मोचन मंदिर पर बम धमाका करने, हत्या, हत्या का प्रयास, कानून के खिलाफ काम करने, दहशत फैलाने और विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करने के मामले मे दोषी मानते हुए फांसी लगाने के आदेश जारी किए है। जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 7 मार्च 2006 को सीरियल बम धमाके में 18 लोग मारे गए थे और करीब 76 लोग घायल हुए थे। 5 अप्रैल 2006 को पुलिस ने इस मामले में प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट के आदेश पर इस केस की सुनवाई वाराणसी से गाजियाबाद कोर्ट में ट्रांसफर हुई थी। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि दोषी को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए तब तक उसकी मौत न हो जाए।


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