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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान को रिहा करने के आदेश दिए

कोर्ट ने उन पर लगी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) को अवैध बताते हुए हटा दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान को  रिहा करने के आदेश दिए
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प्रयागराज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन पर लगी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) को अवैध बताते हुए हटा दिया है।

डॉक्टर कफील खान ने दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ देने के आरोप में पुलिस ने उन्हें इसी साल जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार कर नफरत फैलाने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जेल भेज दिया था। कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। एनएसए लगाने के आदेश को डॉ कफील खान इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी, 2020 को एनएसए की कार्रवाई गैरकानूनी है।

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