तेरह दिसंबर तक सरेंडर करना होगा तीसरा शस्त्र लाइसेंस
लखनऊ। आपके पास तीन शस्त्र लाइसेंस हैं तो 13 दिसम्बर से पहले तीसरे शस्त्र लाइसेंस को जमा कर दें या फिर सरेंडर कर दें। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन कड़ी कार्यवाही करेगा।
इस संबंध में केंद्र सरकार से जारी निर्देश के बाद प्रदेश शासन ने 2 से अधिक लाइसेंसी शस्त्र को 13 दिसंबर तक निरस्त कर माल खाना या पुलिस थाने अथवा शस्त्र दुकानों पर जमा कराने की मोहलत दी है।
शासनादेश में कहा गया है कि तीन शस्त्र लाइसेंस धारकों को 13 दिसम्बर तक तीसरा शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करना होगा। उन्होंने कहा कि शासन के आदेशानुसार आयुध (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत जनपद में जिन लाइसेंस धारकों के पास 03 शस्त्र लाइसेंस हैं, वे अपना तीसरे शस्त्र को 13 दिसम्बर 2020 के पूर्व जमा या सरेण्डर करें अन्यथा 13 दिसम्बर 2020 के बाद समस्त जिम्मेदारी लाइसेंस धारक की होगी।
लखनऊ के प्रभारी शस्त्र अनुभाग व सिटी मजिस्ट्रेट एसपी सिंह ने बताया कि 13 दिसंबर के बाद सिर्फ निशानेबाजी से जुड़े खिलाड़ियों को छोड़कर कोई भी एक लाइसेंस पर दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेगा। तय मियाद के बाद अतिरिक्त हथियार सरेंडर न करने वालों के तीसरे शस्त्र को अवैध मानते हुए सीधे कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे लोगों को शस्त्र तो जब्त होगा ही मुकदमे की कार्यवाही भी की जाएगी।
शासन के निर्देशानुसार 13 दिसम्बर के बाद एक ही लाइसेंस पर दो से अधिक शस्त्र रखना अवैध माना जाएगा, बावजूद लाइसेंस धारक तीसरे शस्त्र का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद अभी तक 700 से अधिक लोगों ने अतिरिक्त शस्त्र नहीं जमा कराया है। शस्त्र अनुभाग में करीब 1100 लोग हैं जिनके पास अतिरिक्त शस्त्र है, लेकिन अभी तक करीब 250 लोगों ने ही तीसरे शस्त्र को निरस्त करने की प्रक्रिया पूरी की है।