कोर्ट कार्यवाही के दौरान वकीलों व जजों का गाउन पहनना अनिवार्य नहींः हाईकोर्ट
7 जनवरी को जारी परिपत्र में कहा गया है कि कोर्ट में बहस के लिए अधिवक्ताओं को गाउन पहनना अनिवार्य नहीं है। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को गाउन न पहनने की छूट दी गयी है।

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नयन जागृति8 Jan 2021 4:20 PM IST
प्रयागरा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला लिया है। हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, व्यावसायिक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों, पारिवारिक अदालतों के प्रमुख न्यायाधीशों व सभी अधीनस्थ अदालतों को लॉकडाउन अवधि व उसके बाद की अदालती कार्यवाही प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है। 7 जनवरी को जारी परिपत्र में कहा गया है कि कोर्ट में बहस के लिए अधिवक्ताओं को गाउन पहनना अनिवार्य नहीं है। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को गाउन न पहनने की छूट दी गयी है। इस आशय का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 दिसम्बर 20 को अदालतें खोलने के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत जारी किया गया है और सभी से इसका पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
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