नयी दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़े फैसले में कहा कि निजी उपयोग के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी ना लगे। साथ ही कहा कि विदेश से गिफ्ट के तौर पर आए कंसंट्रेटर पर जीएसटी ना लगे। हाई कोर्ट ने कहा कि विदेशों से व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उपहार में मिले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर सरकार का आईजीएसटी लगाना अंसवैधानिक है।
इसके अलावा दिल्ली कोर्ट ने 1 मई को जारी वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में 85 साल के एक बुजुर्ग ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरण पर 12 फीसदी टैक्स को गैरकानूनी बताकर याचिका दायर की थी। याचिका में याचिकाकर्ता का कहना था उनके भतीजे ने अमेरिका से उनके लिए कंसंट्रेटर उनकी सेहत में सुधार के लिए भेजा है, लेकिन सरकार ने इस पर भी 12 फीसदी आईजीएसटी वसूल रही है।