आजम खां को आदतन अपराधी और भू माफिया बता सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध

Update: 2022-05-17 10:15 GMT

नई दिल्ली। आजम खान की बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।

सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने कहा कि आजम खान अदालत से अंतरिम बेल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसकी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अधिवक्ता ने कहा, 'उनके ऊपर कई ऐसे मुकदमे भी दर्ज हैं, जिनमें उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। उन पर पहले से दर्ज मामलों पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि वह आदतन अपराधी और भूमाफिया हैं।' यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि भले ही आजम खान नेता हैं, लेकिन इसके आधार पर उन पर दर्ज मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केस की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार के अधिवक्ता से कहा कि राज्य सरकार एक मामले में आजम खान को बेल और दूसरी में जेल नहीं दे सकती।

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