भाजपा सांसद हंस राज हंस को चुनावी हलफनामे को लेकर समन

ग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने हंस राज हंस के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से गलत हलफनामा देने को लेकर आपराधिक मामला दर्ज कराया था।

Update: 2021-01-14 09:26 GMT

नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद और सूफी गायक हंस राज हंस को दिल्ली की एक अदालत ने चुनावी हलफनामे में कथित तौर पर अस्पष्ट जानकारी देने के मामले में समन भेजा है।

दिल्ली पुलिस ने हंस द्वारा अपनी शिक्षा और खुद की तथा अपने परिवार की आयकर देनदारियों के बारे में कथित तौर पर अस्पष्ट जानकारियां देने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। अदालत ने जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी करते हुए उनसे जांच में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। इस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) धर्मेंद्र सिंह ने 12 जनवरी को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दाखिल दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और गायक हंस राज हंस को 18 जनवरी को पेश होने के लिए समन भेजा है। कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने हंस राज हंस के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से गलत हलफनामा देने को लेकर आपराधिक मामला दर्ज कराया था।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली सीट पर हुए राजनीति के रोमांचक मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी हंस राज हंस ने साढ़े 5 लाख से अधिक वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की थी। हंस राज हंस ने आप के उम्मीदवार गुग्गन सिंह और कांग्रेस के राजेश लिलोठिया और को पराजित कर जीत हासिल की थी।

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