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अब दिल्ली की सड़क पर गाड़ी चलाना आसान नहीं, देना पड़ सकता है जुर्माना 10 हजार!

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हमने दिल्ली में 40 टीमें तैनात की हैं, जो पीयूसी प्रमाणपत्र देखेंगी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान करेंगी।

अब दिल्ली की सड़क पर गाड़ी चलाना आसान नहीं, देना पड़ सकता है जुर्माना 10 हजार!
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नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने अब परिवहन संचलन पर सख्ती के लिए एक कदम और उठाया है। इसमें प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए कुछ मानक तय किये गये हैं, यदि वाहन के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो 10 हजार रुपये का बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत, ऐसे बहुत से वाहनों के चालान काटे गए जिनके पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं था। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हमने दिल्ली में 40 टीमें तैनात की हैं, जो पीयूसी प्रमाणपत्र देखेंगी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान करेंगी। ये टीमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचाने गए 13 पाल्यूशन हाटस्पाट पर फोकस करेंगी। इनमें आनंद विहार, आरके पुरम, जहांगीरपुरी, विवेक विहार, मायापुरी समेत अन्य स्थान शामिल हैं।श् उन्होंने आगे कहा कि इन हाटस्पाट्स पर हमारी प्रवर्तन टीम की जाइंट टीमें, डीपीसीसी अधिकारी और दिल्ली के ट्रैफिक पुलिसकर्मी लोगों की गाड़ियों से डीजल और पेट्रोल के सैंपल भी ले रहे हैं। 1 सितंबर, 2019 से दिल्ली में लागू हुए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने पर 1,000 रुपये लगने वाले जुर्माने को 10,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया था। जुर्माने में दस गुना की बढोतरी के कारण दिल्ली के लगभग 1,000 पीयूसी केंद्रों में अचानक भीड़ बढ़ गई थी और परिवहन विभाग ने उस महीने में 14 लाख पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किए थे।

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