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2 अगस्त तक बढ़ी अग्रिम जमानत की अवधि, वसूली पर लगी रोक

उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम में अब आंकड़ों के लिहाज से सफलता मिलती देखकर सरकार ने अनलाक शुरू कर दिया है, लेकिन अभी अदालतों में कामकाज पर कोरोना का असर बाकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की अवधि को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पहले अंतरिम आदेश की वैधता को 31 मई तक बढ़ाया गया था।

2 अगस्त तक बढ़ी अग्रिम जमानत की अवधि, वसूली पर लगी रोक
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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम में अब आंकड़ों के लिहाज से सफलता मिलती देखकर सरकार ने अनलाक शुरू कर दिया है, लेकिन अभी अदालतों में कामकाज पर कोरोना का असर बाकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की अवधि को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पहले अंतरिम आदेश की वैधता को 31 मई तक बढ़ाया गया था। कोर्ट ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह आदेश आज जारी कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बैंक और अन्य हर प्रकार की वसूली तथा बेदखली की कार्यवाही किये जाने पर भी रोक लगा दी है। 2 अगस्त तक कोई भी एजेंसी, विभाग या संस्था इस प्रकार की कोई कार्यवाही किसी के खिलाफ नहीं कर पायेंगे।

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक वसूली, बेदखली और ध्वस्तीकरण जैसी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेंसी, विभाग आदि द्वारा बेदखली, खाली कराने व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर 2 अगस्त तक रोक जारी रखी है। कोर्ट ने सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ 2 अगस्त तक उत्पीडनात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में आज कहा है कि यदि किसी को दिक्कत हो तो वह सक्षम अदालत, अधिकरण में अर्जी दे सकता है, जिसका निस्तारण किया जायेगा। यह सामान्य आदेश अर्जी निस्तारण में बाधक नहीं होगा। यह सामान्य समादेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले अंतरिम आदेश की वैधता को 31 मई तक बढ़ा दिया था। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह आदेश दिया है। वर्चुअल कोर्ट की स्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखाई देने पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उन लोगों को भी राहत मिल गई है जो अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं या जमानत की अवधि समाप्त हो रही है। कोर्ट ने 5 जनवरी 21 को निस्तारित हो चुकी जनहित याचिका को पुनर्स्थापित करते हुए 31 मई तक के लिए आदेश जारी किया था। जिसे अब 2 अगस्त 21 तक बढा दिया गया है। याचिका की सुनवाई 2 अगस्त को होगी।

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