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मुजफ्फरनगर में शिक्षा माफिया इमलाख की कुर्क 25 करोड़ की संपत्ति रिलीज

25 करोड़ रुपये की कुर्क की गई संपत्ति ट्रस्ट के पक्ष में मुक्त, कोतवाली के ग्राम शेरपुर के इम्लाख की संपत्ति गैंगेस्टर एक्ट के तहत हुई थी कुर्क, बाबा चेरिटेबल ट्रस्ट की सचिव ने आदेश के विरुद्ध की थी अपील

मुजफ्फरनगर में शिक्षा माफिया इमलाख की कुर्क 25 करोड़ की संपत्ति रिलीज
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मुज़फ्फरनगर। गत 27 सितंबर 2020 को कोतवाली के ग्राम शेरपुर निवासी इम्लाख की 25 करोड़ की संपत्ति जो गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क कीगई थी विशेष अदालत गैंगेस्टर कोर्ट के जज राधेय श्याम यादव ने अपील मंज़ूर करते हुए कुर्क संपत्ति रिलीस करने के आदेश दिए हैं तथा जिलाधिकारी के आदेश20 जनवरी 2021 को रद करदिया है

सूत्रों के अनुसार बाबा चेरिटेबल ट्रस्ट की सचिव बिलकिस बेगम की अपील सुविकार करते हुए यह आदेश दिया है बाबा चेरिटेबल ट्रस्ट की सचिव नेज़िलाधिकारी के आदेश को चुनोती देतेहुए विशेष गैंगेस्टर कोर्ट में अपील दायर की थिजिस में बताया गया था कि कुर्क कीगई संपत्ति बाबा चेरिटेबल ट्रस्ट की संपत्ति है ट्रस्ट के समाज के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा देने का उद्देश्य रहा है ट्रस्ट अपनी संपत्ति की आए पेर इनकम टैक्स भी देता है ऐसी संपत्ति को कानून में कुर्क नही किया जासकता है इस लिए ट्रस्ट की कुर्क की गई संपत्ति को रिलीज किया जावे ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने पैरवी की

विशेष अदालत के ज़ज़ राधेय श्याम यादव ने जिला धिकारी के आदेश को रद कर कुर्क कीगई संपत्ति को रिलीज करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत 25 करोड़ की संपत्ति को इम्लाख दुवारा अर्जित की गई संपत्ति कुर्क कीगई थी जिन में 4 भवन,फार्मेसी माह विद्यालय की ज़मींन दो निर्माणधीन भवन कुछ कर्षि भूमि कुर्क की गई थी।

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