गुजरात की महिला से मुजफ्फरनगर में ठगी
ज्यादा जमीन दिखाकर किया सौदा, कम जमीन का करा दिया बैनामा, दो साल बाद नापतौल कराई तो भूमि निकली कम। एक साल से पुलिस ने नहीं की कार्यवाही, महिला की शिकायत पर एसएसपी के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा, धोखाधड़ी में पिता पुत्र सहित चार आरोपी नामजद।
मुजफ्फरनगर। जनपद में यूं तो धोखाधड़ी के कई मामले सामने आये हैं। इनमें फैक्ट्री मालिकों को जमीन बेचने के नाम पर फंसाया गया, तो किसी के करोड़ों हड़पने के बाद जमीन बेचने का सौदा ही रद्द कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है। कोरोना महामारी से पूर्व गुजरात की एक महिला द्वारा यहां एक गांव में कृषि भूमि का सौदा कर बैनामा कराया गया। बैनामा करने के दौरान बेचने वालों ने जमीन ज्यादा बताकर रुपये ऐंठ लिये और अब जब खरीदने वाली महिला के परिजनों ने मौके पर पैमाइश कराई तो जमीन बैनामे के अनुसार आधी भी नहीं निकली। इस धोखाधड़ी से आहत महिला ने चार आरोपियों के खिलाफ शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र सहित चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।
प्राप्त समाचार के अनुसार जनपद के थाना छपार के अन्तर्गत कृषि भूमि की खरीद के दो साल पुराने मामले में अब पुलिस को शिकायत की गयी है। इस मामले में एक महिला को कृषि भूमि बेचने के लिए पुत्र सौदागर बना और पिता विक्रेता। दोनों पर साजिश रचकर जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। अनुराधा पत्नी धर्मेन्द्र कुमार अष्टवाल निवासी मकान नम्बर 3 बैकुण्ठनगर मानसरोवर रोड चांखेड़ा जनपद अहमदाबाद (गुजरात) ने एसएसपी को शिकायत की थी कि उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए जमीन के सौदे में रुपये हड़प लिये गये हैं। महिला की शिकायत मिलने पर एसएसपी के आदेश पर छपार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। महिला के अनुसार उसका मायका चरथावल थाना क्षेत्र के गांव दहचन्द में है। वर्तमान में वह अपने परिवार के साथ अहमदाबाद गुजरात में रह रही है। अनुराधा ने अपनी शिकायत में बताया कि उसको कृषि हेतु जमीन की आवश्यकता थी। इसके लिए उसकी बात शहर कोतवाली के मौहल्ला रामपुरी मुजफ्फरनगर निवासी कृष्णपाल के साथ बातचीत हुई और उसने जमीन दिलवाने की बात कही थी।
27 जनवरी 2020 को कृष्णपाल उर्फ पप्पू पुत्र बाबूराम ने उसके हिस्से 1/9 भाग की भूमि खसरा नम्बर 100 खाता नम्बर 542 रकबई 00649 हैक्टेयर स्थित मौजा रामपुर थाना छपार का सौदा कराने की बात कही। उसने बताया कि इस भूमि में उसका 1/9 हिस्सा है। इसके लिए उसने खतौनी हिस्सा प्रमाण पत्र भी दिखाया, जिस पर विश्वास करते हुए इस भूमि का अपने पक्ष में बैनामा करा लिया। बाद में पता चला कि इस भूमि में कृष्णपाल का हिस्सा 1/18 भाग का ही है। अनुराधा ने बताया कि कम भूमि को ज्यादा बताकर उसके साथ साजिशन धोखाधड़ी की गयी है और अधिक धन वसूल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस भूमि का सौदा अंकित कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम रामपुर ने कराया था। जमीन का बैनामा करने में दामोदर पुत्र हरदेव निवासी रामपुरी शहर कोतवाली और प्रवीण कुमार पुत्र केशोरान निवासी रामपुर छपार शामिल रहे। इन चारों ने सुनियोजित साजिश रचते हुए उनको फंसाया और रकम हड़प ली। अनुराधा ने आरोप लगाया कि ये चारों लोग शातिर ठग हैं और फर्जी कागजात दिखाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। अनुराधा ने आरोप लगाया कि जब उसने अपना पैसा इनसे वापस मांगा तो यह लोग अभद्रता करने लगे। उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दी गयी।
वहीं पीड़ित महिला अनुराधा ने बताया कि कृष्णपाल और अंकित पिता पुत्र हैं। उन्होंने ही साजिश रचकर धोखा दिया है। महिला के अनुसार उससे 19 बिस्से ;एक बीघा से कमद्ध भूमि बेचने का सौदा हुआ और इसके लिए उसने 9.50 लाख रुपये का भुगतान किया था। बैनामा कराया गया। इसी बीच वह भूमि की पैमाइश के लिए नहीं आ सकी, क्योंकि कोरोना संक्रमण फैल चुका था और लॉकडाउन लग गया था। इसके बाद लगातार महामारी का संकट और भय बना रहा। बाद में वह स्थिति सामान्य होने पर आई और भूमि की पैमाइश की तो सारी ठगी का राजफाश हो गया। मौके पर 9 बिस्से भूमि ही पाई गयी है। जो सौदे के मुताबिक बताई गयी भूमि से आधी भी नहीं है। महिला का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। उसने 3 अगस्त 2021 को थाना छपार में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद वह अपने पति के साथ 26 नवम्बर 2021 को एसएसपी से मिली और प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन तब भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अब वह अपने पति के साथ 13 अपै्रल को एसएसपी से मिली थी और बैनाम की कॉपी भी दिखाई। तब अब पुलिस ने जाकर एफआईआर दर्ज की है। थाना प्रभारी छपार ने बताया कि महिला की शिकायत पर चारों आरोपियों कृष्णपाल, अंकित, प्रवीण कुमार और दामोदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 420, 465, 467 और 468 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।