खतौली उपचुनावः रालोद प्रत्याशी मदन भैया का पर्चा हो सकता है निरस्त!
रालोद प्रत्याशी मदन भैया के नामांकन को चुनौती, भाजपा नेता ने रिटर्निंग आफीसर के समक्ष दर्ज कराई आपत्ति, त्रुटियों का हवाला देकर नामांकन निरस्त करने की मांग, मदन भैया को लोनी तहसील से मंगानी पड़ी एनओसी, वकील हुए आरओ के समक्ष पेश
मुजफ्फरनगर। खतौली उपचुनाव के रालोद सपा गठबंधन के प्रत्याशी मदन गोपाल उर्फ मदन भैया के नामांकन पत्र को लेकर आखिरकार भाजपा की ओर से आवाज उठ ही गई। भाजपा नेता ने मदन भैया के नामांकन में बहुत त्रुटियां होने का आरोप लगाते हुए रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराकर उनके नामांकन को चुनौती पेश की और इन त्रुटियों के आधार पर उनका नामांकन निरस्त करने की मांग की है। भाजपा नेता की इस आपत्ति के साथ ही यह चुनावी जंग रोचक हो चली है और एक नई सियासी बहस को बल मिला है।
रालोद प्रत्याशी के रूप में मदन भैया ने खतौली उपचुनाव के लिए सपा और रालोद नेताओं के साथ 16 नवंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसके साथ ही उनके नामांकन पत्र में किये गये आपराधिक और सम्पत्ति के विवरण को लेकर कई सवाल उठने लगे थे, कुछ लोगों का कहना है कि मदन भैया ने अपने शपथ पत्र में नियमों की अनदेखी की और सही जानकारी छिपाई है। इसी को लेकर कल से कई तरह की चर्चा चल रही थी। गुरूवार को नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के जिला प्रशिक्षण प्रमुख शिवराज त्यागी एडवोकेट, वेदप्रकाश त्यागी खतौली तथा एक अन्य ने रिटर्निंग ऑफीसर एसडीएम खतौली जीत सिंह राय के समक्ष मदन भैया के नामांकन के खिलाफ चुनौती पेश करते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। शिवराज त्यागी द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है कि गाजियाबाद जनपद के थाना लोनी के गांव शरफूदीन जावली निवासी 63 वर्षीय मदन भैया पुत्र भूलेराम ने रालोद प्रत्याशी के रूप में 05 दिसंबर को प्रस्तावित खतौली उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है, उसमें प्रारूप-26 नियम 4क जो संलग्न किया गया है, वह पूर्णतः विधि सम्मत नोटरी द्वारा सत्यापित नहीं है। आरोप है कि उसमें बहुत त्रुटियां हैं, जैसे कि प्रारूप-26 में नोटरी के द्वारा पेज पर किसी भी तिथि का उललेख न हीं है, केवल अंितम पेज पर तिथि डाल दी गई है। बाकी किसी भी पेज पर तिथि का उल्लेख नहीं है और न ही छोटी मोहर कॉलम बन्द होने के बाद लगी है और न ही पेज नम्बर डाले गये हैं।
भाजपा नेता शिवराज त्यागी ने अपनी शिकायत में कहा कि एफीडेटि के अन्तर्गत जो सारिणीा मुकदमों के बारे में मांगी गई है, जैसा कि सम्बंधित पुलिस थाने के नाम व पते के साथ प्रथम इत्तला रिपोर्ट संख्या का कॉलम है, जिसमें रिपोर्ट की संख्या हेानी चाहिए, जबकि मुकदमा अपराध संख्या की संख्या लिख दी गई है, देानों चीजें अलग अलग हैं। यह भी एक त्रुटि है और इसी प्रकार की कमी कई जगह मदन भैया के नामांकन में होने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में भाजपा नेता ने कहा कि जो शपथ पत्र प्रारूप-26 नियम 4क में दिया गया है, वो सही नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने रिटर्निंग ऑफीसर से रालोद प्रत्याशी मदन भैया का नामांकन निरस्त करने की कार्यवाही करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने रिटर्निंग ऑफीसर से उनका पक्ष सुनने, बहस करने और मामले की पूरी सुनवाई के लिए समय देने तथा कार्यवाही करने का आग्रह किया है। भाजपा नेता की इस शिकायत के बाद खतौली उपचुनाव में नया मोड़ आ गया है।
वहीं गुरूवार को मदन भैया के नामांकन में रह गई एनओसी की त्रुटि को आज रिटर्निंग ऑफीसर की मांग पर पूरा कराया गया है। रालोद प्रत्याशी मदन भैया के सहायक मनोज कुमार उनके अधिवक्ता के साथ आज नामांकन स्थल पर पहुंचे और एडीएम कोर्ट में रिटर्निंग ऑफीसर को गाजियाबाद जनपद की लोनी तहसील से तहसीलदार द्वारा निर्गत की गई एनओसी की कॉपी उपलब्ध कराई। मनोज ने बताया कि नामांकन के दिन यह एनओसी रह गई थी, जिसे आज जमा कराया जा चुका है।