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मोदी सरनेम केस-राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा, भविष्य दांव पर!

साल 2019 में कर्नाटक राज्य में एक रैली के दौरान कह दिया था...‘कैसे सभी चोरों का नाम मोदी है?’, भाजपा विधायक ने समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाकर दर्ज कराया था आपराधिक मानहानि का मामला, गुजरात की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद को माना मानहानि का दोषी।

मोदी सरनेम केस-राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा, भविष्य दांव पर!
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सूरत। मोदी सरनेम के मामले में चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी करने के प्रकरण में आज जिले की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को दोषी करार देने के साथ ही दो साल की सजा का ऐलान कर दिया है। इसके बाद भारत में राजनीतिक हलचल तेज हो गयी है। इस सजा के बाद राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य में भी कानूनी दांवपेंच में फंसा नजर आ रहा है और उनकी संसद सदस्यता खत्म होने के साथ ही अगला चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जा सकती है।

भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने मोदी उपनाम के खिलाफ गलत टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। उनको दो साल की सजा सुनाई गई है।

दरअसल, राहुल पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है। इस मामले में 23 मार्च की कोर्ट में तिथि होने के कारण राहुल गांधी गुरुवार सुबह ही सूरत रवाना हो गए थे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने सूरत पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि आज कोर्ट द्वारा इस मामले में फैसला सुनाए जाते वक्त कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। आज इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन बार अदालत में पेश हुए। अक्तूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था। आज सवेरे ही यह खबर आई कि अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है। इसके बाद अदालत से राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाये जाने का आदेश भी जनता के बीच पहुंचा।

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