कुरान के खिलाफ दायर याचिका खारिज, वसीम रिजवी पर सुप्रीम कोर्ट ने ठोंका जुर्माना
कुरान की 26 आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वसीम रिजवी पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है। उनको चेतावनी भी दी गयी है।
नई दिल्ली। कुरान की 26 आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरर्मन वसीम रिजवी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की कुरान की आयतों को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के काबिल नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने वसीम रिजवी के इस कार्य पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसको अदालत का समय बर्बाद करने वाला कदम बताया। अदालत ने वसीम रिजवी पर जुर्माना भी लगाया है।
सूत्रों के अनुसार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की याचिका का निस्तारण कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 26 आयतों को पाक किताब कुरान से हटाने की मांग के मामले में अदालत का फैसला आने के बाद मुस्लिमों में खुशी का आलम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाली पाक किताब कुरान की आयतों के खिलाफ वसीम रिजवी की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कुरान के खिलाफ वसीम रिजवी द्वारा दायर यह याचिका आधारहीन है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि आल इंडिया शिया पर्सनल ला बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की कुरान की आयतों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया जाए। वसीम रिजवी ने 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को पाक किताब से हटाया जाए। उनकी दलील थी कि इन आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। हालांकि, मुस्लिम संगठनों के साथ ही भाजपा के भी कुछ नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी रिजवी को एक नोटिस जारी कर अपना बयान वापस लेने और बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। वसीम रिजवी के खिलाफ पूरे देश में शिया और सुन्नी सहित सभी फिरकों के मुस्लिमों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किये थे। सुप्रीम कोर्ट को फैसला आने के बाद मुस्लिम संगठनों के साथ ही अन्य लोगों ने भी खुशी जतायी है।