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कोरोना के कारण केन्द्र सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

पिछले साल देश में कोरोना महामारी के कारण सभी व्यवस्थाएं ठप हो जाने के कारण अब फिर से कोरोना के केस बढ़ने पर स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है।

कोरोना के कारण केन्द्र सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
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नई दिल्ली। पिछले साल देश में कोरोना महामारी के कारण सभी व्यवस्थाएं ठप हो जाने के कारण अब फिर से कोरोना के केस बढ़ने पर स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। परिवहन विभाग में कोरोना के कारण वैद्यता को आगे बढ़ाने का सिलसिला आज भी जारी है। 31 मार्च को खत्म हो रही वैद्यता को अब जून तक बढ़ाया गया है। इससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है।

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून तक बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी है। जिनके डीएल, वाहनों की आरसी की वैधता जल्द ही खत्म होने जा रही थी और उन्हें रिन्यू कराने की चिंता सता रही थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों से तुरंत इस आदेश को लागू करने की बात कही है।

वहीं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि यह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता जो 1 फरवरी 2020 से 31 मार्च के बीच में खत्म हो रही थी। उनके लिए यह फैसला लिया गया है। कहा कि जिनके दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक खत्म हो रही थी अब उनकी वैधता 30 जून तक मान्य रहेगी। जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। इसने पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020 और 27 दिसंबर, 2020 को सलाह जारी की गई थी।

मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक मान्य रहेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले से नागरिकों को परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वैधता बढ़ाने संबंधी आदेश को तुरंत लागू किया जाए। जिससे नागरिक बड़ी समस्या से बच सकें। कहा कि कोरोना संक्रमण फैलने को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।

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