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भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत के खिलाफ हाईकोर्ट जायेगी योगी सरकार

जगबीर सिंह हत्याकांड में भाकियू प्रमुख के निचली अदालत से बरी होने पर जिला प्रधासन ने की अपील दायर करने की संस्तुति

भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत के खिलाफ हाईकोर्ट जायेगी योगी सरकार
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मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन के मुखिया और बालियान खाप के चैधरी नरेश टिकैत की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। किसान नेता चै. जगबीर सिंह हत्याकांड के मामले में पिछले दिनों निचली अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में उनको बरी कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में अपील दायर करेगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने शासन को संस्तुति भेजी है। ऐसा हुआ तो नरेश टिकैत फिर से मुश्किल में पड़ सकते हैं।

ज्ञात रहे कि 6 सितंबर 2003 को राष्ट्रीय किसान मोर्चे के अध्यक्ष चोधरी जगबीर सिंह का देर शाम उस समय गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, जबकि वो शहर से अपनी एम्बेसडर कार में अपने पैतृक गांव अलावलपुर माजरा जा रहे थे। इस मामले में उनके पुत्र योगराज सिंह ने भाकियू नेता नरेश टिकैत, बिट्टू व प्रवीण को नामजद किया था। बिट्टू व प्रवीण की मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। गत 17 जुलाई 2023 को एडीजे 5 की कोर्ट ने अपने निर्णय में जगबीर सिंह हत्याकांड के आरोपी भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। अभियोजन विभाग अदालत के फैसले पर संतुष्ट नहीं हुआ। इस पर अपर कोर्ट में अपील का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारो नरेश टिकैत को बरी करने के निर्नय के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए प्रदेश शासन को संतुति की गई है। सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन ने फैसले के विरु( हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए विधि विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को अपील के ड्राफ्ट सहित संतुति भेजी है। अब विधि विभाग हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी है। वहीं मुकदमे के वादी योगराज सिंह की ओर से भी फैसले के विरुग् निजी अपील हाई कोर्ट में दायर की गई है।

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