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भ्रष्टाचार मामले में स्टालिन सरकार के मंत्री पोनमुडी को तीन साल की कैद, 50 लाख रूपये का लगाया जुर्माना

भ्रष्टाचार मामले में स्टालिन सरकार के मंत्री पोनमुडी को तीन साल की कैद, 50 लाख रूपये का लगाया जुर्माना
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चेन्नई। मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद व 50 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया था। कोर्ट ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी पी. विसालक्षी को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि पोनमुडी ने द्रमुक शासन में 2006 से 2011 के बीच मंत्री रहते हुए अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। जो आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। मंत्री को अयोग्य ठहराए जाने की संभावना है, जो अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद स्पष्ट होगा।

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