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नाबालिग छात्रा के संग रेप केस में फूफा को सजा

मुजफ्फरनगर में 14 साल पहले हुई बलात्कार की घटना में अदालन ने सुनाया फैसला, आरोपी को 10 साल की कैद और 24 हजार का अर्थदण्ड

नाबालिग छात्रा के संग रेप केस में फूफा को सजा
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मुजफ्फरनगर। करीब 14 साल पहले नाबालिग छात्रा को सरकार से सहायता दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर लाने के बाद उसके साथ बलात्कार किये जाने और जान से मारने की धमकी देते हुए डराकर खामोश रहने के मामले में अदालत ने आज फैसला सुना दिया है। आरोपी युवक को दोषी ठहराये जाने के साथ ही कोर्ट ने उसको 10 साल की कैद और 24 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार साल 2008 में थाना शाहपुर क्षेत्र के एक गांव में सरकारी सहायता दिलाने के बहाने घर से ले जाकर कक्षा 12 की 17 वर्षीया छात्रा के साथ एक युवक ने कई बार बलात्कार किया और फिर छात्रा को मारने की धमकी देने के साथ ही डराकर खामोश कर दिया गया। छात्रा द्वारा परिजनेां को मामले की जानकारी दी गयी तो परिजनों ने आरोपी युवक आशु कर्णवाल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपी युवक छात्रा को रिश्ते में फूफा लगता था। आज अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को दोषी ठहराया और उसको दस वर्ष की सज़ा व 24 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट नंबर 2 के जज छोटेलाल यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी किरणपाल कश्यप ने पैरवी की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार साल 2008 को थाना शाहपुर के एक गांव में कक्षा 12 की छात्रा को सरकारी सहायता दिलाने के बहाने कई बार घर से ले जाकर बलात्कार किया गया तथा जान मारने की धमकी दी गई। बाद में आरोपी आशु ने पीड़िता को कचहरी ले जाकर उससे जबरन कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए, इन्हीं कागजों के आधार पर उसने बाद में छात्रा के परिजन से पीड़ित से विवाह करने की मांग रख दी थी। इस पर परिजन ने यह कहकर इनकार कर दिया की वह पीड़ित का रिश्ते का फूफा लगता है, ऐसे में उसके साथ विवाह नही हो सकता है। अभी तक पीड़िता ने डर के कारण अपने परिजनों को बलात्कार करने की घटना नही बताई थी। जब परिजन ने कचहरी में कागजों पर हस्ताक्षर के बारे में छात्रा से सख्ती से पूछा गया तो उसने पूरी घटना उजागर की। बलात्कार की बात सुनकर परिजन सकते में रह गए और पीड़िता की माँ ने शाहपुर थाने में 10 जोलाई 2008 को आरोपी आशु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई है।

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