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अवैध सम्बंधों में किया था प्रेमिका के पति का कत्ल, मिली उम्रकैद

19 साल पहले शामली के गांव में हुई थी पाला की सनसनीखेज हत्या, पत्नी भी थी कत्ल में शामिल। पत्नी की हो चुकी है मौत। कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, आरोपी प्रेमी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अवैध सम्बंधों में किया था प्रेमिका के पति का कत्ल, मिली उम्रकैद
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मुज़फ्फरनगर। एक महिला से अवैध सम्बंध का जब उसके पति ने विरोध किया तो पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको रास्ते से हटाने की साजिश रची। इसी घटनाक्रम में पाला की सनसनीखेज तरीके से हत्या कर शव को छिपा दिया गया। मामले में पुलिस ने खुलासा किया और पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज 19 साल के बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। हत्यारोपी प्रेमी को उम्रकैद और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी महिला की मौत हो चुकी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 फरवरी 2003 को शामली ज़िले के थाना थानाभवन के ग्राम कादरपुर में अपनी पत्नी से अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने अपने प्रेमी की सहायता से पाला की शराब में ज़हरीला पदार्थ पिलाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसके शव को नहर के किनारे ज़मीन में दबाने के सनसनी खेज मामले में आरोपी भूषण को उम्र कैद व 55 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है, जबकि सह आरोपी म्रतक की पत्नी सुदेश की सुनवाई के चलते मोत हो चुकी है। मामले की सुनवाई एडीजे-1 जय सिंह पुंडीर की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आशीष त्यागी व मनोज ठाकुर ने पैरवी की और केस के पक्ष में 8 गवाह पेश किए।

अभियोजन के अनुसार 26 फरवरी 2003 को शामली ज़िले के थाना थानाभवन के ग्राम कादरपुर में म्रतक पाला की पत्नी सुदेश के भूषण से अवैध संबंध हो गए थे, जिसका पाला विरोध करता था। उसे रास्ते से हटाने के लिए पत्नी सुदेश ने अपने प्रेमी भूषण की सहायता से पाला को शराब में जहरीला पदार्थ देकर हत्या कर दी। शव को जंगल मे ज़मीन खोदकर दबा दिया गया। पुलिस ने हत्या का मामला आरोपी भूषण व सुदेश के विरुद्ध दर्ज कर आरोपी की शिनाख्त पर शव को बरामद किया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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