मुजफ्फरनगर....हरियाणा की महिला संग पर्स लूट में साढ़े तीन साल की कैद
जनपद मुजफ्फरनगर में हरियाणा निवासी महिला के साथ बाइक सवार बदमाश ने दिनदहाड़े शहर कोतवाली के समीप एक पार्किंग पर लूट करते हुए पर्स उड़ा लिया था।
मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर में हरियाणा निवासी महिला के साथ बाइक सवार बदमाश ने दिनदहाड़े शहर कोतवाली के समीप एक पार्किंग पर लूट करते हुए पर्स उड़ा लिया था। आज इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। आरोपी को दोषी मानकार अदाल ने साढ़े तीन साल की कैद की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
करीब तीन साल पूर्व शहर में भरे बाजार महिला के साथ पर्स लूट की घटना से हड़कम्प मच गया था। लूट का सनसनीखेज यह मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का है। 12 जुलाई 2019 को पंचकुला हरियाणा निवासी श्रीमती शशि गुप्ता अपने पति के साथ कार में सवार होकर मुजफ्फरनगर अपनी रिश्तेदारी में मिलने आई थी। शशि गुप्ता के पति ने अपनी कार को शहर कोतवाली के पास ही स्थित पुरानी तहसील में बनी पार्किंंग पर पार्क की थी। रिश्तेदारी में मिलने के बाद शशि गुप्ता पति के साथ वापस पंचकूला जाने के लिए घर से निकली और पार्किंग पर पहुंची थी। 12 जुलाई को समय करीब पौने तीन बजे दिन में इनके पति पार्किंग से कार बाहर निकाल रहें थे और शशि गुप्ता बाहर खड़ी थी, तभी एक बदमाश मोटरसाईकिल पर सवार होकर अचानक आया और झपट्टा मारकर शशि गुप्ता के कंधे पर टंगा पर्स छीन कर फरार हो गया। शोर मचाने और पीछा करने पर भी बदमाश हाथ नहीं आया। शशि गुप्ता ने इस बारे में पति के साथ कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, उन्होंने तहरीर में बताया था कि लूटे गये उनके पर्स में आठ हजार रुपये नकद और कगजात थे। इसी बीच दूसरी घटना महिला सिपाही मीनाक्षी के साथ घटित हुई थी। मीनाक्षी गाजियाबाद में तैनात थीं, वह वहां से छुट्टी लेकर चरथावल जा रही थी। इसके लिए शहर पहुंचने पर उसने शहर कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत चरथावल बस डिपो पर बस का इंतजार किया। इसी बीच वहां से मीनाक्षी का मोबाईल फोन बदमाश चोरी कर लें गए। इन घटनाओं की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।
कोतवाली थाने के उप निरीक्षक नेत्रपाल ने दो बदमाशों को पकड़ा था, जिनसे लूट का माल, रुपये और मोबाईल बरामद हुआ। पकड़े गए बदमाशों में शादाब पुत्र अकील तेली निवासी हंडिया मोहल्ला, घास मंडी थाना सिविल लाइन और अबरार पुत्र भूरा निवासी मोहल्ला मुस्तफ़ा शेरपुर कोतवाली नगर शामिल रहे। इन बदमाशों के द्वारा गेंग बनाकर अपराध कारित करने पर पूर्व शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार कपरवान ने दोनों अभियुक्तों का गेंगेस्टर एक्ट में चालान किया और पूर्व थानाध्यक्ष सिविल लाइन समय पाल अत्रि ने आरोप पत्र कोर्ट प्रेषित किया।
अभियुक्त शादाब की पत्रांवली अलग कर गेंगस्टर कोर्ट ने सुनवाई उपरांत शादाब को हरियाणा निवासी महिला शशि गुप्ता से पर्स लूट का दोषी पाने पर तीन साल छः माह का कारावास और पाँच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को छः माह और जेल में बिताने का आदेश अदालत ने दिया है। शादाब वर्तमान में जिला कारागार में बंद है तथा चोरी लूट के मामलों में भी सजा पा चुका है। इस मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने की।