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मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने के अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा

मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित करने तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।

मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने के अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा
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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित करने तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत आज एक मासूम को इंसाफ मिल पाया और आरोपी को माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा। बता दे कि दिनांक 10.02.2015 को वादिया द्वारा थाना नई मण्डी पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त अंकित उर्फ सुकरमपाल पुत्र सोरन सिंह निवासी बढेड़ी थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा वादिया के 06 वर्षीय पुत्र के साथ कुकर्म की घटना कारित की गयी है, प्रकरण के सम्बन्ध में वादिया द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना नई मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 02.05.2015 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।


कुकर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नई मण्डी के नेतृत्व में थाना नई मण्डी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक श्री रामौतार सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 08.08.2022 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम द्वारा अभियुक्त अंकित उर्फ सुकरमपाल उपरोक्त को धारा 377 भादवि, 3/4 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष कठोर कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।



मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्त को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है ।


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