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पुलिस पर कातिलाना हमले में बदमाश को साढ़े तीन साल की सजा

2019 में चैकिंग के दौरान बदमाशों से हुई थी मुठभेड़, कोर्ट में बदमाश ने कबूल किया जुर्म, तीन साल से जिला कारागार में बंद है दोषी बदमाश नवाब, साथी पकड़े नहीं गये

पुलिस पर कातिलाना हमले में बदमाश को साढ़े तीन साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। करीब तीन साल पूर्व पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के दौरान मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश को कातिलाना हमले में अदालत ने आज तीन साल की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी बदमाश ने कोर्ट में पेशी के दौरान अपने जुर्म का इकबाल किया और पुलिस पर जानलेवा हमले की घटना को कबूल करने पर अदालत ने उसको दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। दोषी बदमाश तीन साल से जिला कारागार में बंद है। सजा सुनाये जाने के बाद अब उसको शेष करीब 6 माह की सजा जेल में और काटनी होगी।

अभियोजन के अनुसार मुजफ्फरनगर पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए जनपद में वृहद स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इसी बीच 8 जुलाई 2019 को जब नई मंडी कोतवाली के दरोगा अजय कुमार अपने साथ अन्य पुलिसकर्मी लेकर थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा चौक से आगे मखियाली चेक पोस्ट पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की तलाश के लिए चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच एक स्कूटी पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति उन्हें नजर आए। स्कूटी पर पीछे बैठे एक व्यक्ति ने पुलिस को देखकर कहा कि गोली चलाओ नवाब नहीं तो पकड़े जाएंगे। जिसके बाद स्कूटी चालक ने तेजी से अपना वाहन मोड़कर भागना शुरू कर दिया। पुलिस ने दोनों स्कूटी सवारों का पीछा किया, दोनों बदमाशों ने पुलिस से बचने के लिए स्कूटी हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के बराबर से होते हुए कूकड़ी की और दौड़ा दी। बदमाशों ने पीछा कर रही पुलिस पर फायर किया।

अभियोजन के अनुसार अपने आपको को बचाने के लिए पुलिस ने फायर किया तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इसी दौरान स्कूटी फिसल गई। दोनों बदमाश नीचे गिर गए। एक बदमाश ईख के खेत में घुसकर फरार हो गया। जबकि घायल बदमाश वहीं पड़ा रहा। पुलिस के अनुसार घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उसने अपना नाम नवाब पुत्र चांद मियां निवासी नियाजुपुरा शहर कोतवाली बताया। पुलिस ने दावा किया कि दबोचे गए बदमाश से एक तमंचा तथा चोरी की बाइक बरामद की गई। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 रितीश सचदेवा ने की। अभियोजन के अनुसार बदमाश नवाब ने कोर्ट में पेश होकर अपने अपराध का कुबूलनामा अधिवक्ता के माध्यम से पेश किया। पुलिस पर कातिलाना हमले के जुर्म का इकबाल करने पर कोर्ट ने उसे साढे तीन साल कैद की सजा सुनाई है। नवाब पहले ही जिला कारागार में तीन साल से बंद है।

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