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यूपी के 5 जिलों में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी सील

उत्तर प्रदेश में लाकडाउन को लेकर लगातार जनता में एक विश्वास जगाने वाली सरकार की एक नहीं चली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित पांच जिलों में कंप्लीट लाकडाउन लगाने के आदेश दिये तो सरकार ने आज रात से ही इस पर अमल करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही अब पूरा यूपी ही लाकडाउन की दिशा में बढ़ने लगा है।

यूपी के 5 जिलों में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी सील
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लाकडाउन को लेकर लगातार जनता में एक विश्वास जगाने वाली सरकार की एक नहीं चली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित पांच जिलों में कंप्लीट लाकडाउन लगाने के आदेश दिये तो सरकार ने आज रात से ही इस पर अमल करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही अब पूरा यूपी ही लाकडाउन की दिशा में बढ़ने लगा है। वहीं कोरोना संक्रमण के प्रभाव के कारण इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी सील कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के कहर को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश के पांच बड़े शहरों में कंपलीट लॉकडाउन का ऐलान किया है। आदेश के मुताबिक, सोमवार रात से ही लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश में 15 दिनों के लाकडाउन पर विचार करने के लिए कहा है।


बता दें कि उत्तर प्रदेश में महामारी बेकाबू होने लगा है। राजधानी लखनऊ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को योगी आदित्यनाथ सरकार को आदेश दिया है कि वह 26 अप्रैल तक कोरोना से प्रदेश के पांच सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक सभी प्रतिष्ठानों को बंद करे। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, यह लाकडाउन सोमवार यानि 19 अर्पै्रल की रात से ही प्रभावी हो जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने यूपी सरकार से 15 दिनों के कंपलीट लाकडाउन पर विचार करने के लिए भी कहा है। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 30 अप्रैल तक बंद और सील करने के आदेश जारी कर दिये गये। यहां पर 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पाजिटिव पाये जाने के बाद यह सख्त निर्णय लिया गया है।


उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर आज पुनः सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निम्न आदेश का सख्ती से पालन करने हेतु आदेशित किया-

मा न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि हम प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश पारित कर रहे हैं, और हम सरकार को उन्हें सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हैं:

1. वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी या निजी हों, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। न्यायपालिका हालांकि , अपने स्वयं के विवेक पर कार्य करें;

2. सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे;

3. सभी किराने की दुकानें और अन्य वाणिज्यिक दुकानें मेडिकल दुकानों को छोड़कर, (जहां तीन से अधिक श्रमिक हों) 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे;

4. सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक ​​की ठेले आदि पर खाने के छोटे बिंदु 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे;

5. सभी संस्थान जैसे कि अन्य विषयों और गतिविधियों से संबंधित शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थाएँ यह सरकारी हों, अर्ध सरकारी या निजी उनके शिक्षकों और प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे (यह दिशानिर्देश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है );

6. 26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी सामाजिक समारोह और समारोहों की अनुमति नहीं होगी। हालाँकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। और अनुमति केवल 25 लोगों तक ही सीमित होगी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविद 19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति पर गहन विचार करने के बाद निर्णय लेंगे, जिसमें उस क्षेत्र में नियंत्रण क्षेत्र की अधिसूचना भी शामिल है, जहां इस तरह की शादी होनी है;

7. किसी भी तरह की सार्वजनिक एवं धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल, 2021 तक निलंबित रखने का निर्देश दिया गया है;

8. सभी प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहने के लिए निर्देशित किया जाता है;

9. फल और सब्जी विक्रेताओं, दूध विक्रेताओं और रोटी विक्रेताओं सहित सभी फेरीवाले 26 अप्रैल, 2021 तक हर दिन सुबह 11 बजे तक सड़क पर उतरेंगे;

10. प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर / देहात और गोरखपुर जिलों में व्यापक प्रसार वाले दो प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में हर दिन कंटेनमेन्ट जोन अधिसूचित किए जाएंगे।

11. सड़कों पर सभी सार्वजनिक आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा, जो उपरोक्त निर्देशों के अधीन है। चिकित्सा सहायता और आपात स्थिति के मामले में आवागमन को अनुमति दी जाएगी।

12. उपरोक्त निर्देशों के अलावा, हम राज्य सरकार को वर्तमान टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने के लिए मजबूती लाने का निर्देश देते हैं।

20. इस आदेश की एक प्रति आज ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजी जाए, जो 19.04.2021 की रात से प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर जैसे शहरों में हमारे उपरोक्त निर्देशों को लागू करने में सक्षम हो और इस आदेश की प्रतियां संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के समक्ष भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

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