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चला चाबुकः बिल्डर-ठेकेदारों व आरसीएम प्लांट पर 19 लाख का जुर्माना

चला चाबुकः बिल्डर-ठेकेदारों व आरसीएम प्लांट पर 19 लाख का जुर्माना
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नोएडा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने नोएडा और ग्रेनो में प्रदूषण फैलाने के नौ मामलों में 19 लाख का जुर्माना लगाया है। बिसरख में जस्ट क्वालिटी कंक्रीट आरएमसी प्लांट पर 7.05 लाख का जुर्माना लगाने के साथ ही प्लांट बंद करने की सिफारिश मुख्यालय से की गई है। वहीं नोएडा में आठ संस्थानों के खिलाफ 12.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी उत्कर्ष शर्मा ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण के दो ठेकेदारों पर सेक्टर-64 में पार्क की बाउंड्रीवाल के निर्माण, सेक्टर-67 में हल्दीराम के सामने नाला निर्माण में प्रदूषण फैलाने के लिए जुर्माना की कार्रवाई में शामिल हैं। इसके अलावा सेक्टर-128 में महागुन मैनोरिएल ग्रुप हाउसिंग, जेएमसी प्रोजेक्ट के कल्पतरू विस्टा प्रोजेक्ट पर भी जुर्माना लगाया गया है। वहीं सेक्टर-65 में भूखंड सी-108, सेक्टर-40 में ई-24, सेक्टर-64 में बी-120, सेक्टर-67 में बी-127 भूखंड पर भी बिल्डिंग मेटेरियल खुले में पड़े होने पर जुर्माना लगाया गया। शनिवार को ग्रेटर नोएडा देश का सबसे अधिक और नोएडा एनसीआर का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा। ग्रेनो में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 292 दर्ज किया गया। जबकि नोएडा में इसका स्तर 250 रिकॉर्ड किया गया। नोएडा प्राधिकरण ने भी प्रदूषण फैलाने पर छह के खिलाफ 3.40 लाख रुपये जुर्माना की कार्रवाई की है। इसके अलावा शहर के अलग-अलग इलाकों में पानी का छिड़काव भी नोएडा प्राधिकरण ने कराया। सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग, मलबा उठाने, 18 टैंकर्स से पेड़ों को धोने का काम भी किया गया। 38 एंटी स्मॉग गन का उपयोग कर हवा में मौजूद धूल के कणों को भी हटाने के लिए किया जा रहा है।

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