किशोरी के साथ अश्लीलता करने पर किसान नेता सोनू को सजा
विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट नम्बर 2 के पीठासीन अधिकारी एडीजे अंजनी कुमार सिंह ने अपना फैसला सुनाया है।
मुजफ्फरनगर। किशोरी के साथ घर में घुसकर अश्लीलता करने और विरोध करने पर मारपीट के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी को चार साल के कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आरोपी किसान संगठन में पदाधिकारी बताया गया है।
प्राप्त समाचार के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र में घर में घुसकर एक किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने और विरोध करने पर मारपीट करने के मामले में विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट नम्बर 2 के पीठासीन अधिकारी एडीजे अंजनी कुमार सिंह ने अपना फैसला सुनाया है। डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी विनय अरोरा व दीपक गौतम ने इस मामले में पीड़िता के पक्ष में मजबूत पैरवी की और गवाह प्रस्तुत किये। डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि पोक्सो कोर्ट नम्बर 2 के न्यायाधीश अंजनी कुमार ने इस प्रकरण में गवाही और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुनील कुमार उर्फ सोनू निवासी सरवट को चार साल की सजा और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि 2014 में यह मामला हुआ था। सूत्रों का कहना है कि आरोपी सोनू एक किसान संगठन में पदाधिकारी भी है।