undefined

MUZAFFARNAGAR-पांच लुटेरे बदमाशों पर पुलिस ने लगाया गैंगस्टर एक्ट

जनवरी में शाहपुर में फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन कर्मचारियों से की थी बदमाशों ने लूट, मुठभेड़ में पुलिस पर किया था जानलेवा हमला

MUZAFFARNAGAR-पांच लुटेरे बदमाशों पर पुलिस ने लगाया गैंगस्टर एक्ट
X

मुजफ्फरनगर। जनवरी माह में फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन कर्मचारियों से लूट करने के साथ ही मुठभेड़ के दौरान पुलिस पार्टी पर फायर कर जानलेवा हमला करने के आरोपी पांच शातिर बदमाशों पर शाहपुर पुलिस ने डीएम और एसएसपी की संस्तुति के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की है। इसके साथ ही पुलिस ने इन बदमाशों की सम्पत्ति को भी कुर्क करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

शाहपुर थाना प्रभारी बृजेश कुमार शर्मा ने थाने पर पांच शातिर लुटेरे किस्म के बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी और एसएसपी अभिषेक सिंह के आदेशों के तहत शातिर लुटेरे गैंग के पांच बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के सरगना प्रवीन उर्फ लड्डू पुत्र प्रकाश चन्द निवासी ग्राम रूहासा मेरठ के साथ ही उसकी गैंग के सदस्यों सुमित राणा पुत्र फतेह सिंह निवासी इनायतपुर जिला गायिाजबाद, रणधावा सिसौदिया पुत्र आदित्य सिसौदिया निवासी ग्राम खटाना धीरखेडा जिला गौतमबु(नगर, प्रवीण पुत्र बिजेन्द्र मोहल्लड निवासी ग्राम खोकनी थाना ककरौली और सुमित पाल पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम भगवानपुरी सिखरेडा जनपद मुजफ्फरनगर के द्वारा एक संगठित आपराधिका गिरोह कायम कर रखा है।

इस गिरोह के बदमाशों द्वारा अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अवैध शस्त्रों से लैस होकर लूट और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने और अवैध असलहा रखने जैसे संगीन जुर्म किये गये हैं। एसएचओ शाहपुर बृजेश शर्मा ने बताया कि इन लोगों के द्वारा भारत फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन कर्मचारी शनि कुमार पुत्र महिपाल सिंह निवासी अमिरनगर थाना तितावी और उसके साथी कर्मचारी राम पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी बालाजी पुरम खतौली के साथ 10 जनवरी को पलडी बाईपास पर उस समय लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जबकि वो थाना भौराकलां के गांव शिकारपुर से कलेक्शन लेकर बुढ़ाना की ओर जा रहे थे। इसमें कर्मचारी शनि कुमार ने एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि बाइक पर आये तीन बदमाशों ने उनको आतंकित करते हुए तीन लाख रुपयों से भरा बैग और टैबलेट तथा अन्य सामान लूट लिया था।

शाहपुर थाना प्रभारी बृजेश शर्मा ने बताया कि इनके खिलाफ थाने में लूट और पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करने तथा अवैध असलहा रखने के मामले में मुकदमे दर्ज हैं। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस ने इनकी सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी है।

Next Story