LOKSABHA ELCTION-जयंत के कारण संजीव बालियान के चुनाव एजेंट अरविंद राज पर मुकदमा
लालूखेड़ी से शक्ति रथ रोड शो लेकर निकले जयंत चौधरी और भाजपा प्रत्याशी ने किया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट ने निर्देशों का उल्लंघन करने के लगाये आरोप, कहा-रोड शो से दोनों सड़कों में पैदा किया अवरोध
मुजफ्फरनगर। चुनावी प्रचार के दौरान नियमों और कायदों को पूरी तरह से ताक पर रखा जा है, लेकिन इस दौरान जिला प्रशासन भी पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करने से नहीं चूक रहा। मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के साथ शक्ति रथ लेकर रोड शो करने निकले जयंत चौधरी के समर्थन में जुटी भीड़ ने तमाम नियम और बंदिशों को तोड़ दिया, इसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रत्याशी संजीव बालियान के चुनाव एजेंट अरविंद राज शर्मा के खिलाफ एफएसटी मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसको लेकर सियासत में भी हलचल है। गजब बात ये है कि रोड शो जयंत चौधरी ने किया और भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के साथ रालोद के दूसरे नेता भी इसमें मौजूद रहे, लेकिन निषेधाज्ञा उल्लंघन के लिए प्रत्याशी के चुनाव एजेंट को जिम्मेदार माना गया है। उनके साथ अन्य अज्ञात भी मुकदमे में आरोपी बनाये गये हैं, लेकिन जयंत और संजीव के नाम नहीं खोले गये।
रालोद अध्यक्ष सांसद जयंत चौधरी ने मंगलवार को शामली में जनसभा के बाद मुजफ्फरनगर और बिजनौर के एनडीए प्रत्याशियों संजीव बालियान और चंदन चैहान के समर्थन में रोड शो किया था। इस दौरान वो जब लालूखेड़ी से रोड शो में शक्ति रथ पर सवार होकर आगे बढ़े तो तितावी पहुंचने के दौरान सड़क के दोनों और लंबा भयंकर जाम लग गया था। इसी को लेकर अब जिला प्रशासन ने जयंत के रोड शो को निषोधाज्ञा का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की है। चुनाव के दौरान चैकिंग कार्य में लगी एफएसटी-12 चरथावल विधानसभा के मजिस्ट्रेट प्रिंस कुमार और उनकी टीम ने तितावी थाने में तहरीर देकर जयंत सिंह और संजीव बालियान के रोड शो को लेकर भाजपा नेता और पार्टी प्रत्याशी संजीव बालियान के मुख्य चुनाव एजेंट अरविन्द राज शर्मा और अन्य अज्ञात के खिलाफ तहरीर देते हुए आईपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया है।
मजिस्ट्रेट प्रिंस कुमार ने तहरीर में बताया कि भाजपा प्रत्याशी के चुनाव एजेंट अरविंद राज द्वारा नौ अपै्रल को चरथावल विधानसभा के लिए विभिन्न ग्रामों में जनसभा आयोजित करने की जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति ली थी। इसी बीच वो भी मंगलवार नौ अपै्रल को द्वितीय पाली की ड्यूटी के दौरान करीब चार बजे लालूखेडी की ओर जा रहे थे। उनके साथ एफएसटी-12 में ड्यूटीरत उप निरीक्षक शिव कुमार शर्मा, हैड कांस्टेबल अरविन्द कुमार, कांस्टेबल सोनू कुमार और राम प्रकाश पूनिया तथा फोटोग्राफर रामदास भी गश्त पर थे। गश्त के दौरान तितावी में भाजपा द्वारा रोड शो किया जाना पाया गया। इस रोड शो के कारण सड़क के दोनों तरफ अवरोध पैदा कर दिया गया था। इसके कारण आम जनमानस को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव एजेंट अरविंद राज को जनसभा के लिए दी गई अनुमति में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में नियमों का उल्लंघन किया गया है। तितावी थानाध्यक्ष जोगेन्द्र सिंह ने बताया कि एफएसटी मजिस्ट्रेट की तहरीर पर भाजपा चुनाव एजेंट अरविंद राज और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है।
एफआईआर हुई है तो कानून अपना काम करेगा-जिलाध्यक्ष भाजपा डाॅ. सुधीर सैनी
इस मामले को लेकर जिलाध्यक्ष भाजपा डाॅ. सुधीर सैनी से फोन पर बात की गयी तो उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी मुकदमे की उनको जानकारी नहीं है। यदि एफआईआर हुई है तो कानून अपना काम करेगा। यही जीरो टोलरेंस व्यवस्था देने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, जिसमें सभी के साथ न्याय की उम्मीद जनता को है। जो कानून का पालन नहीं करेगा, उसको नियमों की बंदिश को स्वीकारना होगा।
बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के खिलाफ दर्ज किया जा चुका है मुकदमा
इससे पूर्व मुजफ्फरनगर सीट पर भाजपा के संजीव बालियान के सामने चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति समेत छह लोगों को नामजद करने के साथ ही उनके 60-70 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। भूड पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कौशल गुप्ता के द्वारा खतौली थाने में दर्ज कराये गये इस मुकदमे में आरोप लगाया गया कि बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति बिना अनुमति के रात 10 बजे गांव उमरपुर लिसौड़ा में ग्राम प्रधान के पति मनोज कुमार के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसके बाद जानसठ रोड पर रात 11 बजे डाकघर वाली गली में समर्थक सत्यपाल, मोनू प्रजापति, जोनी, माटू समेत 60-70 अज्ञात समर्थकों के साथ बिना अनुमति सभा की थी। पुलिस ने बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करने तथा सभा करने पर बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति और उनके समर्थकों पर मुकदमा कायम किया है। अब भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के चुनाव एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने और रोड शो करने वाले भाजपा रालोद नेताओं का नाम नहीं होने पर सियासी हलचल तेज हो गई है।