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रिसाइक्लिंग फर्म में एसआईबी टीम ने पकड़ी जीएसटी चोरी, 1.02 करोड़ का लगा जुर्माना

अधिकारियों की जांच में हुआ फर्जी तरीके से इनकम टैक्स क्लेम लेने के मामले का खुलासा

रिसाइक्लिंग फर्म में एसआईबी टीम ने पकड़ी जीएसटी चोरी, 1.02 करोड़ का लगा जुर्माना
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मुजफ्फरनगर। जनपद के जानसठ स्थित अक्सा रिसाइक्लिंग फर्म पर जीएसटी की एसआईबी टीम ने छापा मारा। टीम अधिकारियों ने फैक्ट्री में कई घंटे जांच की। जांच में फर्जी तरीके से इनकम टैक्स क्लेम का मामला सामने आया। इसके साथ फर्जी बिलिंग पर भी माल का क्रय-विक्रय मिला। फर्म स्वामी पर एक करोड़ दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जीएसटी एसआईबी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर जेएस शुक्ला के निर्देश पर डाटा एनालिसिस के आधार पर जानसठ रोड पर संचालित हो रही अक्सा रिसाइक्लिंग फर्म पर टीम पहुंची। वहां एसआईबी के डिप्टी कमिश्नर विवेक मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने व्यापारी की फर्म की जांच शरू की। विवेक मिश्रा ने बताया कि गहन जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा ऐसी फर्मों से आईटीसी ली गई है, जो निरस्त है या उनकी जीएसटी में आईटीसी निल है। टीम अधिकारियों को मौके पर ही पांच करोड़ की फर्जी आईटीसी पकड़ में आई। इसके अलावा माल की खरीद-विक्रय के दस्तावेजों में भी अंतर मिला। उन्होंने बताया कि फर्म पर स्क्रैप की डिस्मेंटलिंग करके बिक्री का कारोबार किया जाता है। जांच के लिए आगे की कार्यवाही जारी है और भी कर अपवंचन प्रकाश में आने की संभावना है। ज्वाइंट कमिश्नर जेएस शुक्ला ने बताया कि फर्जी तरीके से इनकम टैक्स क्लेम लेने का मामला साफ होने के बाद फर्म पर जीएसटी एसआईबी टीम द्वारा व्यापारी पर 1.02 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया। अभी जांच का दौर चल रहा है।

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