चंडीगढ़ में हाईअलर्ट-जुलाई तक आतिशबाजी पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये सख्त आदेश, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध;
चंडीगढ़। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार पाकिस्तान सीमावर्ती पंजाब और चंडीगढ़ के अलावा अन्य शहरों को निशाना बना रहा है। ऐसे में चंडीगढ़ में विशेष सतर्कता के लिए नये फैसले लिये गये हैं। यहां पर जिला मजिस्ट्रेट ने जुलाई तक किसी भी समारोह में आतिशबाजी पर रोक लगाने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को प्रतिबंधित कर दिया है।
*ALERT*
— Chandigarh Admn (@chandigarh_admn) May 9, 2025
An Air warning has been received from Air force station of possible attack.
Sirens are being sounded.
All are advised to remain indoors and away from balconies.
DC Chandigarh
केन्द्र शासित राज्य चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट निशान कुमार यादव ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुओं चावल, गेहूं, चीनी, ईंधन, आदि की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया है।
#BreakingNews: District Magistrate, U.T. Chandigarh, bans hoarding of essential commodities (rice, wheat, sugar, fuel, etc.) under the Essential Commodities Act. Traders must declare current stock to the Department of Food & Supplies within 3 days. #Chandigarh@dc_chd pic.twitter.com/DkJ89nz5Qy
— PIB in Chandigarh (@PIBChandigarh) May 9, 2025
उन्होंने ऑर्डर जारी करते हुए राज्य के सभी व्यापारियों को 3 दिनों के भीतर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को मौजूदा स्टॉक की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। जमाखोरी पकड़े जाने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने शादियों, धार्मिक त्योहारों और अन्य समारोहों के दौरान आतिशबाजी और किसी भी प्रकार के पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध सात जुलाई तक लागू रहेगा।