ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा पहले पीएचडी करे तब कोर्ट आना
लखनऊ। ताजमहल के तहखाने मे बने कमरो को खोलने और उनकी विडियोग्राफी कराये जाने को लेकर भाजपा नेता द्वारा डाली गई याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ने बेंच खारिज कर दिया है। इस मामले मे आज सुनवाई हुई जिसमे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि आप PIL का दुरूपयोग न करे। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने कहा कि सबसे पहले आप यूनिवसिर्टी मे जाकर पीएचडी करे, उसके बाद रिसर्च करे, अगर रिसर्च के दौरान कोई आपको रोकता है तब हमारे पास आना। उन्होने कहा कि इतिहास आपके मुताबिक नही पढाया जाएगा। कहा कि कल को आप आएंगे और कहेंगे कि आपको जजों के चैंबर में जाना है, तो क्या हम आपको चैंबर दिखाएंगे ?
ताजमहल के 20 कमरों को खोलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप एक समिति के माध्यम से तथ्यों की खोज की मांग कर रहे हैं। आप कौन होते हैं, यह आपका अधिकार नहीं है और न ही यह RTI अधिनियम के दायरे में है। हम आपकी दलील से सहमत नहीं हैं।