डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम की पैरोल रद्द करने की मांग पर सुनवाई पूरी... कोर्ट ने दिए आदेश

Update: 2022-11-14 07:38 GMT

चंडीगढ़। गुरमीत सिंह की पैरोल रद्द करने की मांग पर सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुईं। हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को आदेश दिया कि सरकार उचित निर्णय लें। हाई कोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि हरियाणा सरकार ने नियमों की अवहेलना कर गुरमीत राम रहीम को यह पैरोल दी है। नियमों के अनुसार पैरोल लेने वाला जिस जगह ठहरता है, उस जिले के डीएम से पहले राय ली जाती है ताकि कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत न हो, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। इससे यह संभावना रहती है कि अपराधी पैरोल के लिए उस जगह को चुनता है जंहा उसे आजादी रहे, लेकिन गुरमीत रामरहीम बाहर आना के बाद आजादी से सभी कार्य कर रहा है, सभाएं बुला रहा है और गाने भी गा रहा है, जो नियमों के विरूद्ध   है। बता दे कि गुरमीत राम रहीम साध्वी यौनशोषण व पत्रकार छत्रपति साहू मर्डर केस में सजा काट रहा है। वह सुनारिया जेल में बंद था। उसे 40 दिन की पैरोल मिली हुई है। अब सकी परोल को रद्द करने की मांग पुरजोर तरीके से उठी है। कोर्ट ने दिए आदेश




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