पत्नी को पति का आयकर रिटर्न देखने का अधिकार नहीं

आयकर विभाग ने यह जानकारी देने से इंकार करते हुए इस याचिका को यह कर खारिज कर दिया कि रिटर्न गोपनीय होता है और इसे किसी को नहीं बताया जा सकता।

Update: 2020-08-27 07:15 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने एक मामले में फैसला देते हुए कहा है कि पति के आयकर रिटर्न का विवरण पत्नी को देना निजता के उल्लंघन में आता है, ऐसे में पत्नी को इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। यह आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (जे) के तहत छूट के दायरे में आता है।

एक महिला ने आयकर विभाग में आरटीआई के जरिए अपने पति के आयकर रिटर्न के बारे में जानकारी मांगी थी। हालांकि आयकर विभाग ने यह जानकारी देने से इंकार करते हुए इस याचिका को यह कर खारिज कर दिया कि रिटर्न गोपनीय होता है और इसे किसी को नहीं बताया जा सकता। इसके खिलाफ महिला ने केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की तो सूचना आयुक्त नीरज कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आयकर विभाग के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि पति-पत्नी के निजी विवाद में धारा 8 (1) (जे) के संरक्षण को तब तक नहीं हटाया सकता जब तक आवेदक यह साबित न कर दे कि इस खुलासे में बेहद व्यापक जनहित शामिल है। आयोग ने कहा कि आरटीआई कानून, 2005 के हिसाब से पति इस मामले में थर्ड पार्टी है। 

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