14 मई तक जिले में होगा राशन वितरण

Update: 2021-05-05 05:16 GMT

मुजफ्फरनगर । जिले में 05 से 14 मई तक कार्डधारकों में होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।

जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त कार्डधारकों को अवगत कराया जाता है कि माह मई, 2021 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खाद्यान्न का वितरण उचित दर विक्रेताओं द्वारा दिनांक 05.05.2021 से प्रारम्भ किया जायेगा। कार्डधारको में इसका वितरण दिनांक 14.05.2021 तक किया जायेगा। प्रत्येक पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 03 किग्रा गेहूं एवं 02 किग्रा चावल के स्केल से वितरण किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारक को 20 किग्रा गेहूं एवं 15 किग्रा चावल के स्केल से वितरण किया जायेगा। कार्डधारकों को गेहूं 02 रूपया प्रति किग्रा एवं चावल 03 रूपया प्रति किग्रा की दर से वितरित किया जायेगा। शासन द्वारा कार्डधारको को खाद्यान्न का वितरण करते समय कोरोना गाइडलाईन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिये माह मई, 2021 में उचित दर विक्रेताओं के यहां से खाद्यान्न वितरण का समय बढ़ाकर प्रातः 06 बजे से रात 09 बजे तक कर दिया गया है। जिससे कार्डधारको को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन अधिक समय मिल जाये और इससे उचित दर विक्रेताओं के यहां कार्डधारकों की भीड़ भी इकट्ठा नहीं होगी। वितरण के समय जिलाधिकारी महोदया मुजफ्फरनगर द्वारा जारी आदेश संख्या-580/जि0पू0अ0-कोविड/2021, दिनांक 30 अप्रैल, 2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कार्डधारकों में खाद्यान्न का वितरण जिलाधिकारी महोदया द्वारा नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार किया जायेगा। जिलाधिकारी महोदया द्वारा कार्डधारकों में नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराने हेतु जिलास्तरीय अधिकारियों को भी नामित किया गया है। जो भ्रमणशील रहकर नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करायेंगे। जिलाधिकारी द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर के सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों को क़ड़ाई से निर्देशित कर दिया गया है कि वह टोकन सिस्टम लागू कराते हुए यह सुनिश्चित करायें कि सभी उचित दर विक्रेताओं के यहां एक बार में 05 से अधिक कार्डधारक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये उपस्थित न हों तथा इन सभी कार्डधारकों के मध्य न्यूनतम 01 मीटर की दूरी भी रहे। इसके लिये संबंधित उपजिलाधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान का वितरण का एक रोस्टर निर्धारित कराया गया है। ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ इकट्ठा न हो तथा सर्वर स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त सभी उचित दर विक्रेता प्रत्येक कार्डधारक को खाद्यान्न वितरण करते समय अपने दुकान पर सेनेटाईजर/साबुन/पानी की व्यवस्था अवश्य रखेंगे तथा हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग करेंगे। सभी उचित दर विक्रेता एवं कार्डधारक मास्क अवश्य लगाये रहेंगे। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित कर दिया गया है कि वह 05 मई, 2021 से 14 मई, 2021 तक प्रतिदिन प्रातः 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक अपने उचित दर की दुकान से कार्डधारकों को नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करेंगे। किसी भी उचित दर विक्रेता द्वारा वितरण में यदि कोई भी अनियमितता बरती गयी तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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