ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, सर्वे पर रोक की मांग, कोर्ट ने कहा- पहले केस की फाइल देखेंगे
वाराणसी का बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। सुप्रीमकोर्ट में सर्वे पर रोक के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने शुक्रवार को अदालत में इस केस का जिक्र किया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मामले पर जल्दी सुनवाई और यथास्थिति कायम रखने का आदेश देने की मांग की।;
नई दिल्ली। वाराणसी का बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। सुप्रीमकोर्ट में सर्वे पर रोक के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने शुक्रवार को अदालत में इस केस का जिक्र किया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मामले पर जल्दी सुनवाई और यथास्थिति कायम रखने का आदेश देने की मांग की।
हालांकि, कोर्ट ने तत्काल कोई आदेश देने से इन्कार किया। कोर्ट ने कहा कि वे पहले केस की फाइल देखेंगे। ज्ञातव्य है कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक कमीशन कार्यवाही का आदेश दिया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से निष्पक्ष न होने का आरोप लगाते हुए एडवोकेट कमिश्नर बदलने की अपील की गई थी। चार दिन तक चली सुनवाई के बाद उनकी अपील खारिज कर दी गई और कमीशन की कार्यवाही को पूरा कराने का आदेश दिया। गुरुवार को एडवोकेट कमिश्वर बदलने की मांग भी खारिज कर दी गई। स्पष्ट किया गया कि अजय कुमार मिश्रा एडवोकेट कमिश्नर बने रहेंगे। उन्हें 17 मई तक कोर्ट में पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी।बनारस ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता ने केस का जिक्र करते हुए कोर्ट से मामले पर जल्दी सुनवाई और यथास्थित कायम रखने का आदेश देने की मांग की। कोर्ट ने तत्काल कोई आदेश देने से इनकार किया। कोर्ट कहा वे पहले केस की फाइल देखेंगे। अदालत ने स्पष्ट आदेश में कहा है कि यदि किसी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसे जिला प्रशासन दूर करेगा। जिला प्रशासन को अधिकार पूरा होगा कि ताला खुलवाकर या तुड़वाकर कमीशन की कार्रवाई पूरी कराएं। इस दौरान बाधा बनने वालों पर विधिक कार्रवाई करें और मुकदमा भी दर्ज करवाएं।