मुजफ्फरनगर समेत 12 जिलों में पटाखों के लाइसेंस स्थगित किए

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसे पूर्व पटाखों की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध का आदेश मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से जारी किया गया था।;

Update: 2020-11-12 07:18 GMT

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर समेत 12 जिलों में पटाखों की बिक्री के संबंध में पूर्व में जारी लाइसेंस स्थगित कर दिए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के अनुपालन में इन जिलों में पटाखों की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसे पूर्व पटाखों की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध का आदेश मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से जारी किया गया था। जिन जिलों में पूर्व में जारी आतिशबाजी (फायर क्रेकर्स) के लाइसेंस स्थगित किए गए हैं उनमें मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद और बागपत शामिल है। हवा की गुणवत्ता के सूचकांक (एक्यूआई) के आधार पर इन जिलों को एनजीटी ने अपने आदेश में अलग-अलग श्रेणियों में रखा है। वायु गुणवत्ता के हिसाब से मुजफ्फरनगर को खराब, आगरा, वाराणसी, मेरठ व हापुड़ को बहुत खराब तथा गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा व ग्रेटर नोएडा), बागपत व बुलंदशहर को गंभीर की श्रेणी में रखा है। गंभीर श्रेणी के जिलों में एक्यूआई 401 से ज्यादा है, जबकि बहुत खराब श्रेणी के जिलों में 301 से 400 तक है। इसी तरह खराब श्रेणी के जिले में 201 से 300 है।

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