MUZAFFARNAGAR-कांवड़ यात्रा के दौरान बंद रहेंगी शराब कैंटीन
जिला आबकारी अधिकारी ने ठेकेदारों के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश, कहा-सीसीटीवी बंद न हो;
मुजफ्फरनगर। श्रावण मास की शिवरात्रि के लिए कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पुलिस और प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट चुका है। जुलाई के अंत में कांवड़ यात्रा प्रारम्भ होने जा रही है, ऐसे में जिला आबकारी विभाग ने भी जनपद में खासतौर पर कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों की कैंटीन को बंद रखे जाने के साथ ही दुकानों पर बेरिकेडिंग और तिरपाल लगाकर ही शराब एवं बीयर की बिक्री के आदेश दिये हैं।
प्रमुख सचिव एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वर्ष 2025-26 हेतु देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप एवं भांग दुकानों के नियमानुसार संचालन, कांवड़ यात्रा एवं आबकारी नीति में दिये गये प्राविधानों से अनुज्ञापियों ;ठेकेदारोंद्ध को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में जिला आबकारी अधिकारी की अध्यक्ष्यता में बैठक आहूत की गयी। इसमें जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने कांवड़ यात्रा के दौरान एवं पूर्ण वित्तीय वर्ष में शराब की दुकानों के नियमानुसार संचालन के साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त मदिरा दुकानों पर निर्धारित मूल्य पर ही मदिरा की बिक्री की जाये एवं समस्त दुकानों पर टोल फ्री नम्बर तथा रेट-लिस्ट चस्पा किये जाना सुनिश्चित करें। समस्त मदिरा दुकानों पर डिजिटल/ऑन-लाईन पेमेन्ट की सुविधा भी अनिवार्य रूप से की जाये। मदिरा दुकानों पर निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से यथाशीघ्र स्थाई अनुज्ञापन प्राप्त किये जाने एवं दुकानों हेतु खाद् विभाग द्वारा जारी फूड लाइसेंस प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। मदिरा दुकानों पर मदिरा की शत-प्रतिशत प्राप्ति एवं बिक्री अनिवार्य रूप से पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक माह के अन्त में दुकानों पर एम0एस0टी0 की कार्यवाही भी अनिवार्य रूप की जाये।
डीईओ राकेश बहादुर ने अपने निर्देशों में कहा कि जिन दुकानों पर निर्धारित मासिक एम0जी0क्यू0/एम0जी0आर0 के सापेक्ष कम बिक्री होती है, उन दुकानों पर दुकान का एम0जी0क्यू0 का 20 प्रतिशत एवं एम0जी0आर0 का 30 प्रतिशत तक का अन्तरण किसी अन्य दुकान पर करायें। ताकि मदिरा की शत-प्रतिशत प्राप्ति एवं बिक्री अनिवार्य रूप से पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ पर स्थित दुकानों की बैरिकेटिंग की जाये तथा दुकानों को तिरपाल से ढ़कवाया जाये। कांवड़ यात्रा के दौरान पूर्व वर्षाे की भांति देशी शराब एवं मॉडल शॉप दुकानों की कैन्टिन बन्द रखी जाये एवं दुकानों पर स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरे 24 घण्टे बैकअप के साथ क्रियाशील रखें।