प्रेम प्रसंग में बने संबंध रेप नहींः हाई कोर्ट

Update: 2023-09-20 08:21 GMT

प्रयागराज। आये दिन प्रेम प्रसंग में युवतियां युवकों पर रेप का आरोप लगाकर उनकी उत्पीडन कर रही है। इसी विषय में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रेम प्रसंग के दौरान शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार नहीं कहा जा सकता। जानकारी के अनुसार संतकबीरनगर की रहने वाली एक युवती की जियाउल्लाह से मुलाकात उसकी बहन की शादी में हुई थी। दोनों में पहले दोस्ती हुई। मुलाकातें बढ़ीं तो दोस्ती प्यार में बदल गई। जियाउल्लाह युवती से मिलने के लिए संतकबीरनगर से गोरखपुर आता-जाता रहता था और इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को भी थी। इस दौरान साल 2013 में दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। बाद में जियाउल्लाह नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया। वहां से जब वह वापस लौटा तो उसने प्रेमिका से शादी करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद लड़की ने जियाउल्लाह के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद टिप्पणी की कि लंबे समय तक चलने वाले प्रेम-प्रसंग में शारीरिक संबंध को रेप नहीं माना जा सकता।

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