सभासद अरविन्द धनगर ने की वार्ड आरक्षण पर आपत्ति दर्ज

नगरपालिका परिषद् के परिसीमन के बाद 55 वार्ड निर्धारित किये गये, जिनमें से केवल 05 वार्ड ही अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किये गये हैं। जबकि नियमानुसार 09 वार्ड एससी वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने चाहिए।

Update: 2022-12-03 10:28 GMT

मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् के वार्डों के आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद इस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और आपत्तियां भी सामने आने लगी हैं।

वार्ड संख्या 13 से सभासद और अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अरविन्द धनगर ने जिलाधिकारी को अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अरविन्द के साथ वार्ड की सभासद ममतेश के पति मुनेश कुमार भी मौजूद रहे। सभासद अरविन्द ने अपनी आपत्ति में कहा कि नगरपालिका परिषद् के परिसीमन के बाद 55 वार्ड निर्धारित किये गये, जिनमें से केवल 05 वार्ड ही अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किये गये हैं। जबकि नियमानुसार 09 वार्ड एससी वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने चाहिए।


इसी प्रकार जिले में निकायों के कुल 195 वार्ड में से एससी वर्ग के लिए 20 वार्ड ही आरक्षित किये गये हैं, जबकि नियमानुसार 35 वार्ड से भी ज्यादा आरक्षित किये जाने चाहिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि एससी वर्ग को संविधान में दिये गये आरक्षण के पूर्ण अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने निकायों की जारी इस अधिसूचना को निरस्त करते हुए पूर्ण आरक्षण व्यवस्था के अनुसार नई अधिसूचना जारी करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वह इस आपत्ति के लिए एडीएम प्रशासन नरेन्द्र बहादुर से भी मिले। उन्होंने बताया कि आरक्षण का फार्मूला साल 2011 की जनगणना के आधार पर प्राप्त जनसंख्या आंकडों के आधार पर तय किया गया है। 

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