खतौली । कुन्द कुन्द जैन एजुकेशन एसोसिएशन खतौली की साधारण सभा की सदस्यता सूची की विसंगतियों, जैसे 21 वर्ष से कम आयु के अपने बच्चों/रिश्तेदारों को सदस्य बनाना, एक ही पते पर 40-50 व्यक्तियों की वोट बनाना, जीवित सदस्यों को मृत् बताकर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा देना, 10-15 वर्ष पूर्व दिवंगत हो चुके सदस्यों के पते बदलकर उनके मताधिकार का प्रयोग अपने पक्ष में करना, सदस्यता सूची को KYC के आधार पर संशोधित न करना, आदि शिकायतों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर विशेषकर उप-निबंधक (सोसाइटी एवं चिट) सहारनपुर से शिकायतें की गई थी l
उप-निबंधक (सोसाइटी एवं चिट) सहारनपुर द्वारा शिकायतों को अनदेखा करते हुए, उन पर सम्यक रूप से विचार न करके एसोसिएशन के पक्ष में एकतरफा निर्णय पारित किया गया l इस निर्णय के आधार पर एसोसिएशन द्वारा एसोसिएशन एवं इससे सम्बध्द शिक्षण संस्थाओं की प्रबंध समिति के निर्वाचन कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी गई थी l उप-निबंधक (सोसाइटी एवं चिट) सहारनपुर के निर्णय के विरुद्ध सुधीर कुमार जैन मुखिया द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट याचिका दायर कर विसंगतियों को दूर करने हेतु उप-निबंधक महोदय (सोसाइटी एवं चिट) सहारनपुर एवं एसोसिएशन को आवश्यक आदेश/दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया था l 04.07.2025 को मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश श्री चंद्र धारी सिंह ने उप निबंधक सहारनपुर के आदेश पर निषेधाज्ञा जारी करते हुए प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम पर भी अगले आदेशों तक रोक लगा दी है l तथा मामले की अगली सुनवाई के लिए 21.08.2025 की तिथि निर्धारित करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिए हैं l