MUZAFFARNAGAR-पोस्टमार्टम हाउस पर रिश्वत मामले में मुकदमा दर्ज
एसीएमओ की तहरीर पर बर्खास्त स्वीपर के खिलाफ दर्ज हुआ केस;
मुजफ्फरनगर। पोस्टमार्टम हाउस पर युवक के शव का पोस्टमार्टम करने के नाम पर पीड़ित परिजनों से रिश्वत लेने के मामले में आरोपी बर्खास्त स्वीपर के खिलाफ अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है।
बता दें कि सरवट निवासी अनस नामक युवक ने शेरनगर के जंगल में जाकर आत्महत्या कर ली थी। युवक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जटमुझेडा स्थित पोस्टमार्टम हाउस पर भेजा था। यहां पर देर रात तक भी पीएम शुरू नहीं किया गया और परिजनों से पहले चिप व शराब के नाम पर दो दो हजार रुपये ले लिये गये। बाद में पीएम कराने के लिए दस हजार रुपये की और डिमांड की गई। रात एक बजे ही भाकियू तोमर के जिलाध्यक्ष निखिल चौधरी व अन्य पदाधिकारी वहां पहुंचे और हंगामा किया था। इसमें सीएमओ डा. सुनील तेवतिया ने गंभीरता दिखाते हुए एसीएमओ डॉ. अशोक कुमार और डॉ. शैलेश जैन की जांच कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट मांगी थी। जांच के आधार पर सीएमओ ने पीएम ड्यूटी करने वाले चिकित्सक डॉ. अजय प्रताप शाही का खतौली से चरथावल तबादला कर दिया था। फार्मासिस्ट दीपक को भी हटाकर शाहपुर भेज दिया था और संविदा सफाई कर्मचारी सुनील कुमार को दोषी मानते हुए उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
अब इस प्रकरण में पोस्टमार्टम हाउस के नोडल अधिकारी और एसीएमओ डा. शैलेश जैन ने मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने नई मंडी थाने में दी तहरीर में बताया कि एक मई को मौहम्मद अनस पुत्र मेहराजुदीन निवासी मदीना कालोनी के शव का पोस्टमार्टम करने के सम्बंध में परिजनों से रिश्वत मांगने को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ। सीएमओ ने प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए दो सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी थी। प्रारम्भिक जांच आख्या पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम हाउस के चौकीदार स्वीपर सुनील कुमार की भूमिका संदिग्ध पाये जाने पर सेवा बर्खास्त कर दी गई। एसीएमओ की तहरीर पर नई मंडी पुलिस ने आरोपी सुनील के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।